सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- नियमित और नियोजित शिक्षकों की सैलरी में इतना अंतर क्यों?

सिटी पोस्ट लाइव : सुप्रीम कोर्ट में आज मंगलवार को एक बार फिर बिहार के नियोजित शिक्षकों के वेतन को लेकर सुनवाई हुई. नियोजित शिक्षकों की ओर समान काम के बदले समान वेतन देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई का आज 21वां दिन था.
मंगलवार को एक बार फिर केंद्र सरकार ने समान काम के बदले समान वेतन देने में असमर्थता जताई. तब कोर्ट ने पूछा कि नियमित व नियोजित शिक्षकों की सैलरी में इतना अंतर क्यों है. अब इस मामले पर कल बुधवार को भी सुनवाई होगी.

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से अटार्नी जनरल वेणुगोपाल ने कहा कि समान वेतन राज्य सरकार अपने स्तर से दे सकती है.  केंद्र सरकार अतिरिक्त राशि नहीं देगी. उन्होंने यह भी तर्क दिया कि सर्व शिक्षा अभियान मद की राशि राज्यों की जनसंख्या और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर दी जाती है. ऐसे केंद्र सरकार अपने हिस्से की राशि नहीं बढ़ा सकती है.