दो दिन अनुपस्थित मिले गुरुजी तो कटेगा 30 दिन का वेतन

कटिहार। शिक्षा का अधिकार अधिनियम व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करने को लेकर विभाग ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। प्रधान सचिव के निर्देश के आलोक में विद्यालय प्रधानों को समयबद्ध विद्यालय संचालन के साथ एक साथ कई बिन्दुओं को लेकर सचेत किया जा रहा है।
इसके बाद विद्यालय संचालन में गड़बड़ी पर सीधे तौर पर संबंधित विद्यालय प्रधान व शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। प्रखंड स्तर पर विद्यालय प्रधानों की बैठक बुलाकर पूरे दिशा-निर्देश से अवगत कराया जा रहा है। अब विद्यालयों का सतत निरीक्षण वरीय पदाधिकारियों द्वारा किया जाएगा।
दो दिन गायब रहने पर कटेगा वेतन :
अब विद्यालय से गायब रहने वाले गुरुजी की खैर नहीं है। नियमानुसार एक साथ अधिक शिक्षकों को छुट्टी नहीं दी जा सकेगी। इसके साथ ही अब पदाधिकारियों व जीविका की दीदी के निरीक्षण में लगातार दो बार बिना सूचना के गायब रहने वाले गुरुजी के एक माह का वेतन काट लिया जाएगा। साथ ही इसे उनके सर्विस बुक में भी अंकित किया जाएगा। नये फरमान से फिरंटी गुरुजी में हड़कंप मचा हुआ है।
अब सभी दिन नौ से चार चलेगा विद्यालय :
खास तौर पर विद्यालय खुलने व बंद होने में बरती जा रही अनियमितता पर विभाग ने संज्ञान लिया है। इस पर रोक लगाने को लेकर कड़े निर्देश दिए गये हैं। अब सुबह नौ बजे से विद्यालय का संचालन कराने की जिम्मेदारी विद्यालय प्रधान की होगी। विद्यालय चार बजे बंद होगें। इसके साथ ही आरटीआई के मानक को पूरा करने एवं सप्ताह में तय शैक्षणिक घंटा पूरा करने को लेकर शनिवार को भी विद्यालय का संचालन दिवा कालीन किया जाएगा।
चेतना सत्र के साथ ही रूटीन से चलेगी कक्षा :

अब विद्यालय का संचालन गुरुजी की मर्जी से नहीं बल्कि नियमानुसार चलेगा। इसको लेकर विद्यालय में चेतना सत्र का आयोजन, विधिवत व रुटीन के अनुरूप कक्षा संचालन के साथ ही साफ-सफाई, मध्यच्ह्न भोजन, बच्चों को पुस्तक की उपलब्धता, ड्रेस कोड का पालन सहित अन्य मूल बातों पर कोताही पर कार्रवाई तय है। इसकेच् साथ ही बच्चों की उपस्थिति को लेकर अब संबंधित शिक्षकों को उनके पोषक क्षेत्र में विभाजित कर अहम दायित्व सौंपा जाएगा।
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